अमेरिका में अप्रवासियों के लिए नया नियम लागू, 24x7 साथ रखने होंगे ये कागजात नहीं तो जाना होगा जेल

2025-04-14 HaiPress

न्यूयॉर्क:

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने एक नया नियम लागू किया है,जिसके अनुसार हर अप्रवासी को अब 24 घंटे अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने होंगे. इसका उद्देश्य अवैध अप्रवास पर नकेल कसना और अवैध रूप से रह रहे लाखों लोगों को देश से बाहर निकालना है. यह नियम 11 अप्रैल से लागू हो गया है. व्हाइट हाउस ने ऐलान किया कि देश में 30 दिनों से अधिक समय तक रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा. ऐसा नहीं करने पर उन्हें जुर्माना,जेल और निर्वासन का सामना करना पड़ेगा. इस घोषणा से अमेरिका भर में अप्रवासी समुदायों के बीच चिंता पैदा हो गई है।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा,"अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय तक रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसका पालन न करना एक अपराध है जिसके लिए जुर्माना,कारावास या दोनों का प्रावधान है." लेविट ने कहा,"यदि ऐसा नहीं किया गया तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा,जुर्माना लगाया जाएगा,निर्वासित कर दिया जाएगा और आप कभी भी हमारे देश में वापस नहीं आ सकेंगे." यह निर्देश,दूसरे विश्व युद्ध के दशकों पुराने एलियन रजिस्ट्रेशन अधिनियम पर आधारित है. इसे ट्रंप की तरफ से नियुक्त अमेरिकी जिला जज ट्रेवर एन. मैकफैडेन के फैसले के बाद हरी झंडी दी गई,जिन्होंने वकालत समूहों की कानूनी चुनौती को खारिज कर दिया

किन नियमों का रखना होगा ध्यान

अनिवार्य रजिस्ट्रेशन: 14 वर्ष से अधिक आयु के सभी गैर-नागरिक जो 30 दिन या उससे अधिक समय तक अमेरिका में रहते हैं,उन्हें "फ़ॉर्म G-325R" का इस्तेमाल करके सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा. पैरेंट्स् को अपने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत: 11 अप्रैल को या उसके बाद अमेरिका पहुंचने वालों को आगमन के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. अनुपालन न करने पर जुर्माना,कारावास या दोनों हो सकते हैं.

पते में बदलाव: अपना पता बदलने वाले व्यक्तियों को 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट करना होगा,ऐसा न करने पर $5,000 तक का संभावित जुर्माना हो सकता है.

रि-रजिस्ट्रेशन: 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को 30 दिनों के भीतर रि-रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिंगरप्रिंट जमा करना होगा.

यह नया नियम उन अप्रवासियों को प्रभावित करता है जो अवैध रूप से या बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के अमेरिका में रह रहे हैं. अब अमेरिका में रहने वाले सभी गैर-नागरिक (non-citizens),जो 14 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और अमेरिका में 30 दिन या उससे ज्यादा समय तक रुकते हैं,उन्हें अनिवार्य रूप से Form G-325R भरकर सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा.

किन लोगों पर होगा क्या असर

अवैध अप्रवासी: नया नियम मुख्य रूप से बिना डॉक्यूमेंट्स वाले अप्रवासियों को प्रभावित करता है,जिन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा और डॉक्यमेंट्स साथ रखने होंगे.

वैध अप्रवासी: जिनके पास वैध वीजा (काम या अध्ययन) है या जिनके पास ग्रीन कार्ड है,उन्हें पहले से ही पंजीकृत माना जाता है और उन्हें फिर से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी. हालांकि,उन्हें हर समय अपने साथ डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे.

भारतीय नागरिक: लगभग 5.4 मिलियन भारतीय अमेरिका में हैं,जिनमें से 220,000 अवैध अप्रवासी हैं (कुल अवैध अप्रवासियों का 2%)। H-1B वीजा वाले भारतीय नागरिकों या अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी,लेकिन उन्हें डॉक्यूमेंट्स साथ रखने होंगे.

नियम नहीं मानने पर क्या होगा

जुर्माना और सजा: रजिस्ट्रेशन न करने पर जुर्माना या 6 महीने तक की जेल हो सकती है.

निर्वासन: रजिस्ट्रेशन अमेरिका में रहने की अनुमति की गारंटी नहीं देता है. उचित कानूनी डॉक्यूमेंट्स के बिना,व्यक्तियों को निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है.

DHS सचिव क्रिस्टी नोएम ने कहा कि 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी गैर-नागरिकों को हर समय यह डॉक्यूमेंट्स (पंजीकरण प्रमाण) साथ रखना चाहिए. प्रशासन ने होमलैंड सुरक्षा विभाग (DHS) को प्रवर्तन को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है. नियमों की किसी हाल अनदेखी नहीं की जाएगी.

नया नियम अमेरिका में सख्त इमीग्रेशन पॉलिसी को लागू करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है. ट्रंप प्रशासन का प्रवर्तन पर जोर स्पष्ट है.

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